यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए ब्रेन बूस्टर (विषय: अप्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव (Proposal to Provide Postal Ballot Facility to NRIs)

यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए ब्रेन बूस्टर (Brain Booster for UPSC & State PCS Examination)


यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स ब्रेन बूस्टर (Current Affairs Brain Booster for UPSC & State PCS Examination)


विषय (Topic): अप्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव (Proposal to Provide Postal Ballot Facility to NRIs)

अप्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव (Proposal to Provide Postal Ballot Facility to NRIs)

चर्चा का कारण

  • हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा अप्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) के माध्यम से मतदान करने की इजाजत देने के लिए केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग अगले साल होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए एनआरआई मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ETPBS) का विस्तार करने के लिए तकनीकी रूप से और प्रशासनिक रूप से तैयार है। हालाँकि वर्तमान में विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता केवल अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अपना वोट डाल सकते हैं।
  • रिपोर्ट्स के अनुसार अनुमानित एक करोड़ भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, इनमें से लगभग 60 लाख विदेशी मतदान के योग्य हो सकते हैं।
  • वहीं प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम वर्तमान में केवल सर्विस मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। इस प्रणाली के तहत डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है और साधारण मेल के माध्यम से लौटाया जाता है।

संसद की अनुमति आवश्यक नहीं

  • गौरतलब है कि विदेश में रह रहे अप्रवासी भारतीय मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार को केवल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस कदम के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

क्रियान्वयन

  • चुनाव आयोग के प्रस्ताव में कहा गया है कि पोस्टल बैलट के जरिए मतदान करने के इच्छुक किसी भी एनआरआई को चुनाव की सूचना के कम से कम पांच दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को सूचित करना होगा।
  • ध्यातव्य है कि चुनाव कि जानकारी मिलने के बाद आरओ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैलेट पेपर को भेज देगा।
  • इसके बाद एनआरआई मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता को अंकित करेगा और इसे उस देश के राजनयिक या काउंसुलर प्रतिनिधि के जरिए नियुक्त एक अधिकारी द्वारा घोषित घोषणा पत्र के साथ वापस भेज देगा, जहां का एनआरआई निवासी है।

आगे की राह

  • यदि सरकार द्वारा चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलट के जरिए एनआरआई वोट डाल सकते हैं।
  • हालांकि मौजूदा प्रक्रिया में एनआरआई को अपने मतदान केंद्र पर ही मतदान किए जाने की सुविधा प्राप्त है।